वर्तमान वर्ष
विगत वर्ष
राजस्थान सरकार के राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है। सरकारी लोक उपापन की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पोर्टल आम जनता के लिए सुलभ है जिसके तहत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी विभागों / उपक्रमों / निकायों तथा बोर्ड इत्यादि द्वारा माल, निर्माण और सेवा संबंधी उपापनों की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक रूप में प्राप्त की जा सके। राज्य लोक उपापन पोर्टल विभागों / उपक्रमों के लिए प्रावधानों को बोली-दस्तावेज़, पूर्व-अर्हता दस्तावेज़, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज़, बोली दस्तावेज़ तथा उसके संशोधन स्पष्टीकरण जो बोली पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो और उसके शुद्धिपत्र, प्रकाशित करता है। पूर्व-अर्हता और यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची, धारा 25 के अधीन कारण अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची, व धारा 38 व 39 के अधीन निराकरण, संविदा का अधिनिर्णय और सफल बोली लगाने वालों का ब्यौरा तथा बोली लगाने वाले जिन्हें विवर्जित किया गया है, के दस्तावेज़ उपलब्ध कराता है।
इस पोर्टल का प्रथम उद्देश्य समस्त सरकारी विभागों / उपक्रमों को लोक उपापन संबंधी सूचनाओं को प्रकाशित करने का एकल बिन्दु उपलब्ध कराना है ताकि आम जनता को जानकारी प्राप्त हो सके।