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राजस्थान सरकार
राज्य लोक उपापन पोर्टल
पोर्टल के विषय में

राजस्थान राज्य लोक उपापन मेँ पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 50 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ स्थापित किया है जो कि अधिनियम कि धारा 17 की अनुपालना मेँ पोर्टल का पारदर्शिता, बोली लगाने वाले के उचित न्याय संगत उपचार को बढावा देने, प्रतिस्पर्धा को बढावा देने, सुनिश्चित करेगा दक्षता एवं अर्थव्यवस्था मेँ वृद्धी लाने तथा उपापन की विश्वसनीयता को बनाए रखने हेतु प्राथमिक रख रखाव एवं अधतन कराता है।

इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य राज्य सरकार के विभागो, राजकीय उपक्रमों तथा ऐसे समस्त निकाय जो कि उपापन हेतु राजस्थान लोक उपापन मेँ पारदर्शिता अधिनियम 2012 से नियंत्रित होते है, की उपापन सम्बन्धित सूचना हेतु एकल बिन्दु उपलब्ध कराता है एस.पी.पी.पी. पोर्टल का यू.आर.एल. https://sppp.rajasthan.gov.in/ से देखा जा सकता है। अपनी समस्त बोली आवश्यकताओं तथा उपापन की चरणबद्ध प्रक्रिया का पोर्टल पर प्रकाशन करना अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अनिवार्य है।